जन परिवाद समिति की बैठक में मुख्य संसदीय सचिव ने सुनी समस्याएं
दि ऑरियन्टल इंश्योरेंस कम्पनी को चोरी हुई बोलेरो जीप गाड़ी के बीमा क्लेम राशि का भुगतान करने में हुई देरी अवधि का बैंक ब्याज देने का आदेश दिया है।
ये आदेश जिला लोक सम्पर्क एवं जन परिवाद समिति के अध्यक्ष एवं राज्य के मुख्य संसदीय सचिव रामकिश फौजी ने आज जिला प्रशासनिक भवन के सभागार में जन परिवाद समिति की बैठक में राजेन्द्र कुमार पुत्र दुलीचन्द निवासी खरकड़ी माखवान तहसील तौशाम जिला भिवानी की शिकायत सुनने उपरान्त दिये। राजेन्द्र कुमार की शिकायत थी कि उसकी बोलेरो जीप 29 सितम्बर, 2009 को सालासर से चोरी हो गई थी। सभी आवश्यक दस्तावेज बीमा कम्पनी में जमा करवाने के उपरान्त भी बीमा कम्पनी क्लेम राशि के भुगतान में जान-बूझकर देरी कर रही थी। इस पर अध्यक्ष जन परिवाद समिति ने बीमा कम्पनी को न केवल क्लेम राशि का तुरन्त भुगतान करने के आदेश दिये, बल्कि भुगतान में हुई देरी, अवधि का बैंक ब्याज भी क्लेम राशि सहित देने के आदेश दिये।
धर्मबीर गिल पुत्र सुरजभान गिल निवासी न्यू पावर हाऊस कालोनी जीन्द ने शिकायत की है कि श्री किशोर यादव व डा. आर्यकान्त ने उसकी लडक़ी को एयरो स्पेस (बी.टैक) आर्मी यूनिवर्सिटी सैक्टर-125 नोयडा यूपी में दाखिला करवाने के नाम पर तीन लाख रुपये बतौर डोनेशन लिए और फर्जी अंक तालिका तैयार करके व खाली कागजों पर हस्ताक्षर करवाकर प्रार्थी की लडक़ी रैमन का दाखिला बी.टैक में करवा दिया, परन्तु ढेढ साल बाद जब प्रार्थी की लडक़ी का तीसरे सैमेस्टर का आखिरी पेपर हुआ तो विश्वविद्यालय प्रशासन ने फर्जी कागजात के आधार पर रैमन का दाखिला रद्द कर दिया। इस पर अध्यक्ष ने दोषी के खिलाफ पुलिस कार्यवाही के साथ-साथ दाखिले के लिए दी गई राशि तुरन्त वापिस दिलवाने के आदेश दिये।
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दि ऑरियन्टल इंश्योरेंस कम्पनी को चोरी हुई बोलेरो जीप गाड़ी के बीमा क्लेम राशि का भुगतान करने में हुई देरी अवधि का बैंक ब्याज देने का आदेश दिया है।
ये आदेश जिला लोक सम्पर्क एवं जन परिवाद समिति के अध्यक्ष एवं राज्य के मुख्य संसदीय सचिव रामकिश फौजी ने आज जिला प्रशासनिक भवन के सभागार में जन परिवाद समिति की बैठक में राजेन्द्र कुमार पुत्र दुलीचन्द निवासी खरकड़ी माखवान तहसील तौशाम जिला भिवानी की शिकायत सुनने उपरान्त दिये। राजेन्द्र कुमार की शिकायत थी कि उसकी बोलेरो जीप 29 सितम्बर, 2009 को सालासर से चोरी हो गई थी। सभी आवश्यक दस्तावेज बीमा कम्पनी में जमा करवाने के उपरान्त भी बीमा कम्पनी क्लेम राशि के भुगतान में जान-बूझकर देरी कर रही थी। इस पर अध्यक्ष जन परिवाद समिति ने बीमा कम्पनी को न केवल क्लेम राशि का तुरन्त भुगतान करने के आदेश दिये, बल्कि भुगतान में हुई देरी, अवधि का बैंक ब्याज भी क्लेम राशि सहित देने के आदेश दिये।
धर्मबीर गिल पुत्र सुरजभान गिल निवासी न्यू पावर हाऊस कालोनी जीन्द ने शिकायत की है कि श्री किशोर यादव व डा. आर्यकान्त ने उसकी लडक़ी को एयरो स्पेस (बी.टैक) आर्मी यूनिवर्सिटी सैक्टर-125 नोयडा यूपी में दाखिला करवाने के नाम पर तीन लाख रुपये बतौर डोनेशन लिए और फर्जी अंक तालिका तैयार करके व खाली कागजों पर हस्ताक्षर करवाकर प्रार्थी की लडक़ी रैमन का दाखिला बी.टैक में करवा दिया, परन्तु ढेढ साल बाद जब प्रार्थी की लडक़ी का तीसरे सैमेस्टर का आखिरी पेपर हुआ तो विश्वविद्यालय प्रशासन ने फर्जी कागजात के आधार पर रैमन का दाखिला रद्द कर दिया। इस पर अध्यक्ष ने दोषी के खिलाफ पुलिस कार्यवाही के साथ-साथ दाखिले के लिए दी गई राशि तुरन्त वापिस दिलवाने के आदेश दिये।
1 आपकी गुफ्तगू:
ब्याज वसूलने के लिए तीन - चार साल कोर्ट के चक्कर भी लगाने के लिए तैयार रहना
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